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TDS क्‍या है? स्रोत TDS पर क्‍या टैक्‍स काटा जाता है? TDS कब काटना चाहिए, और इसे काटने के लिए कौन जि़म्‍मेदार है? TDS कैसे काम करता है? TDS के प्रकार?

 


                                                             TDS

TDS क्‍या है?
स्रोत TDS पर क्‍या टैक्‍स काटा जाता है?
TDS कब काटना चाहिए, और इसे काटने के लिए कौन जि़म्‍मेदार है?
TDS कैसे काम करता है?
TDS के प्रकार?

TDS क्‍या है?

TDS, या स्रोत पर काटा गया कर, आय स्रोतों से सीधे कर एकत्रकरने की एक सरकारी प्रक्रिया है। भुगतानकर्ता भुगतान से प्राप्‍तकर्ताओं को कर का एक निश्चित प्रशित काटते हैं, जिससे उसे सरकार को भेजा जाता है। यह वेतन, किराया और कमीशन जैसी विभिन्‍न आय श्रेणियों पर लागू होता है, जिसका उदेश्‍य कर बहिष्‍कार को रोकना है। भारत में दोनों भुगतानकर्ताओं और प्राप्‍तकर्ताओं के लिए TDS को समझना महत्‍वपूर्ण है। कटौती और जता के लिए जिम्‍मेदार कटौतीकर्ता, कर विभाग द्वारा निर्धारित दरों का पालन करते हैं, भुगतान माध्‍यम के बावजूद TDS काटा जाता है और इसे कटौतीकर्ता और कटौती दोनों के लिए PAN से लिंक किया जाता है।

स्रोत TDS पर क्‍या टैक्‍स काटा जाता है?

स्रोत पर काटे गए TDS का अर्थ या कर, तब होता है जब भुगतान के समय किराया, कमीशन या वेतन जैसे विनिर्दिष्‍ट भुगतानों से आयकर काटा जाता है। यह भुगतानकर्ता द्वारा एडवांस टैक्‍स कटौती सुनिश्चित करता है, जिससे परेशानी प्राप्‍तकर्ता से राहत मिलती है।

                                  प्राप्‍तकर्ता को TDS कटौती के बाद निवल राशि प्राप्‍त होती है। जो तब उनकीआय में जोड़ी जाती है। TDS “आपकी कमाई के अनुसार भुगतान करें” सिद्धांत पर कार्य करता है, भुगतानकर्ता प्रतिशत की कटौती करता है और उसे सरकार को भेजता है। उदाहरण के लिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड 10% TDS काटता है (रु 10,000) रु, 1,00,000 के भुगतान से लेकर RTC प्राइवेट लिमिटेड तक, जो उनके लिए रु. 90,000 भेजता है।

TDS कब काटना चाहिए, और इसे काटने के लिए कौन जि़म्‍मेदार है?

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्राप्‍त भुगतानों से कर की कटौती करने और सरकारी खाते में धन जमा करने के लिए TDS (स्रोत पर काटा गया कर) शुरू किया, भुगतानकर्ता सरकार के साथ कर को रोकने और जमा करने के लिए जिम्‍मेदार है। कर्म में दो पक्ष हैं: कटौती वह है जिसकी आय काट ली जाती है और कटौतीकर्ता वह है जात कटौती कर रहा है। TDS की कटौती चक्र कैसे काम करती है यहां दिया गया है:

 

·         इनकम टैक्‍स एक्‍ट के अनुसार, अधिनियम के तहत आने वाले सभी भुगतान TDS के लिए उत्‍तरदायी हैं। एकमात्र छूट व्‍यक्ति या हिंदू अविभक्‍त परिवार के लिए है। इसके अलावा, ऑडिट की आवश्‍यकता नहीं है।


·         रु 50,000 से अधिक किराए का भुगतान करने वाला कोई भी व्‍यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को 5% TDS का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी पुस्‍तकें लेखा परीक्षित हों। कर घटा दिया जाएगा। 5% TDS ब्रैकेट के अंतर्गत आने वाले लोग या कंपनियां टैक्‍स कटौती अकाउंट नंबर के लिए अप्‍लाई करने के लिए उत्‍तरदायी नहीं हैं।


·         वेतन में TDS क्‍या है का उत्‍तर कर्मचारी से संबंधित इनकम टैक्‍स बैकेट पर निर्भर करता है, नियोक्‍ता TDS काट सकते हैं। बैंक संबंधित नियोक्‍ता से आपकी आय का 10% काट लेगा, हालांकि, अगर आपका PAN बैंक से लिंक नहीं है, तो 20% कटौती की जाती है, इनकम टैक्‍स एक्‍ट में बताए गए TDS दरों के अनुसार, डिडक्‍टर सेलरी को रोक सकता है और इसे बाद में सरकार को सबमिट कर सकता है।


·         अगर कर्मचारी अपने नियोक्‍ता को अपनी कुल आय जारी करते हैं और कन्‍फर्म करते हैं कि वे टैक्‍स योग्‍य आय में नहीं आते हैं। तो स्रोत पर काटा गया अैक्‍स (TDS) नहीं लगाया जाएगा, टैक्‍स योग्‍य सीमा से कम होने वाले लोग TDS से छूट प्राप्‍त करने के लिए फॉर्म 15H और 15G बैंक को सबमिट कर सकते हैं। ऐसा करने में, बैंक आपकी आय से TDS नहीं काटेगा।

·         अगर आप बैंक में फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं या नियोक्‍ता को अपनी कुल आय बता सकते हैं, तो आप रिफंड फाइल कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपने रिफंउ का क्‍लेम करने के लिए अपने कुल इनकम टैक्‍स विभाग को प्रकट किया है, तो यह आपकी मदद करेगा। 

TDS कैसे काम करता है?

TDS भुगतानकर्ता द्वारा कटौती की जाती है, जिसे कटौतीकर्ता के नाम से जाना जाता है, टैन संख्‍या के साथप्रापतकर्ता, या कटौतीकर्ता, कटौती के बाद भुगतान प्राप्‍त करता है, कटौती की गई राशि चलान 281 के माध्‍यम से सरकार को अगले महीने की 7 तारीख तक जमा की जाती है।

                                    कटौती करने वाला व्‍यक्ति फॉर्म 16/16A से TDS सत्‍यापित करता है और टैक्‍स दाखिल करते समय क्रेडिट का दावा करता है। अतिरिक्‍त TDS वापस किया जा सकता है। TDS वेतन, ब्‍याज, किराया आदि जैसे विभिन्‍न भुगतानों पर लागू होता है, जिनकी दरें भिन्‍न होती हैं। कटौतीकर्ता TDS प्रमाणपत्र जारी करता है और नियम तिथियों के भीतर कर जमा करता है। अगर आय छूट की सीमा से अधिक है, तो TDS को ITR फाइल करने से छूट नहीं दी जाती हैं।


·         किराया

·         लाभांश

·         प्रॉपर्टी की बिक्री

·         बैंक ब्‍याज

·         इंश्‍योरेंस कमीशन आदि

·         वेतन आय

·         प्रोफेशनल फीस

·         ठेकेदार का भुगतान

·         स्‍थावर संपति का हस्‍तांतरण

·         फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट पर ब्‍याज (एफडी)

·         कमीशन या ब्रोकरेज

·         क्रॉसवर्ड पज़ल, लॉटरी आदि जैसे गेम से जीतना 

वित वर्ष 2023-24 और वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए TDS दर चार्ट का अवलोकन

अनुीभाग  

कटौतीकर्ता

लेन-देन की प्रकृति

सीम (रु)

TDS दर

192

आर,एनआर

वेतन का भुगतान

कर्ममचारी की मूल छूट सीमा

सामान्‍य स्‍लैब दरें

192

आर, एनआर

ईपीएफ से समयपूर्व निकासी

 

50,000

 

PAN से : 10%

बिना PAN से: 20%

 

  

193

 

 

आर

 

 

प्रतिभूतियों पर ब्‍याज

डिबेंचर-5,000

 

8% बचत (कर योग्य) बांड 2003 या 7.75% बचत (कर योग्‍य) 2018-10,000

 

10%

अन्‍य प्रतिभूतियॉं-कोई सीमा नहीं

 

194

आर

किसी भी लाभांश का भुगतान  

5,000

10%

 


194

 


आर

प्रतिभूतियों से प्राप्‍त ब्‍याज के अलावा अन्‍य से प्राप्‍त ब्‍याज (बैंकों/डाकघर/सहकारी समिति में जमा राशि सी)

 

वरिष्‍ठ नागरिक 50,000 अन्‍य- 40,000

 

 

10%

 

 

 

194

 

 

आर

धारा 193 के तहत प्रतिभूतियों पर ब्‍याज और बैंकों/डाकघर/ सहकारी समिति से ब्‍याज के अलावा अन्‍य से ब्‍याज।

उदाहरण के लिए, दोस्‍तों और रिश्‍तेदारों से ब्‍याज 

  

 

 

5,000

 

 

 

10%

 

 

 

194बी

 

आर, एनआर एफरी

 

लॉटरी जीतकार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पहेली और किसी भी प्रकार के अन्‍य खेलों से आय

लॉटरी जीत, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पहेली आदी से कुल आय -10,000 ऑनलाइन गेमिंग 194BA 

 

 

30%

194बीए

आर, एनआर, एफसी

ऑनलाइन गेम से आय

शून्‍य

30%


194बीबी

 

आर, एनआर, एफसी


घुड़दौड़ की जीत से आय

10,000 (एकल लेनदेन नहीं बल्कि एक वित्‍तीय वर्ष के दौरान कुल्‍ जीत)

 

30%

 

 

194सी

 

 

आर

ठेकेदार/उप-ठेकेदार को भुगतान :-

 

एकल लेनदेन-30,000

कुल लेनदेन-1,00,000

 

क)    व्‍यक्ति/ एचयूएफ

1%

ख)    व्‍यक्ति/

एचयूएफ के अलावा अन्‍य

2%

 

194डी

 

आर

बीमा आयोग को:

 

15,000

 

क)    घरेलू कंपनियां

10%

ख)    कंपनियों के अलावा

5%

 

194डीए

 

आर

 बीमा भुगतान से आय, जबकि जीवन बीमा पाफलिसी के संबंध में किसी राशि का भुगतान।

 

1,00,000

  5% (1st  अक्‍टूबर 2024 से पहले)

2% (1st अक्‍टूबर 2024 से)

 194

 आर 

अनिवासी खिलाडि़यों/खेल को भुगतान

 कोई सीमा नहीं

20% + अधिभार  + 4% उपकर



 194ईई

 

 

 आर, एनआर

 

राष्‍ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) के अंतर्गत किसी व्‍यक्ति के खाते में जमा राशि का भुगतान

 

 

 2,500

 

 

 10%

 

194एफ

 

आर, एनआर

 

यूनिट ट्रस्‍ट ऑफ (यूटीआई) या म्‍यूचुअल फंड द्वारा यूनिट की पुनर्खरीद के लिए भूगतान

 

कोई सीमा नहीं

20% यह खंड 1st अक्‍टूबर 2024 से हटा दिया गया है

 

 194जी

 

आर, एनआर, एफसी 

 

 

लॉटरी टिकटों की बिक्री पर भुगतान, कमीशन आदि

 

 

15,000

  

5% (1st अक्‍टूबर

2024 से पहले)

2% (1st अक्‍टूबर  2024 से)

 

 194एच

 

आर

 

कमीशन या ब्रोकरेज

 

 15,000

  

5% (1st अक्‍टूबर

2024 से पहले)

2% (1st अक्‍टूबर  2024 से)

 

 

 194-आई

 

 

आर

 

किराया:

 

 

2,40,000

 

194-आई() प्‍लांट और मशीनरी पर किराया


2%

194-आई (बी) भूमि/भवनफर्नीचर/ फिटिंग पर किराया

10%

 

194-आइए

 

आर

कृषि भूमि के अलावा कुछ अचल संपत्ति के हस्‍तांतरण के बदले में भुगतान।

 

50,00,000

 

1%

 

 

 194-आईबी

 

 

आर

 किसी व्‍यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराए का भुगतान जो धारा 194-आई के अंतर्गत कवर नहीं होता है

 

 

50,000 प्रति माह

 

  5% (1st अक्‍टूबर 2024 से पहले)

2% (1st अक्‍टूबर  2024 से)

  

194-आईसी

 

आर

संयुक्‍त विकास समझौते (जेडीए) के तहत व्‍यक्ति/एचयूएफ को भुगतान

  

कोई सीमा नहीं

 

10%


194जे


आर

व्‍यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्‍क के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि


30,000


10%


194जे


आर

किसी निदेशक को परिश्रमिक/कमीशन के रूप में भुगतान की गई कोई राशि

 

30,000

 

10%

 

194जे

 

आर

किसी भी व्‍यवसाय से संबंधित कोई भी गतिविधि न करने के लिए भुगतान की गई

 

30,000

 

10%

 

 

194जे

 

आर

किसी भी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट आदि को साझा न करने के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि।

 

 

30,000

 

 

10%


194जे


आर

तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्‍क के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि


30,000


2%

 

 

194जे

 


आर

 

सिनेमैटोग्राफिक फिल्‍मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए रॉयल्‍टी के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि

 

  

30,000

 

 

2%

 

 

194जे

 

 

आर

तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्‍क के रूप में भुगतान की गई कोई राशि, लेकिन भुगतान प्राप्‍तकर्ता कॉल सेंटर के संचालन के व्‍यवसाय में लगा हुआ है।

 

 

30,000

 

 

2%


194के

 

आर

किसी म्‍यूचुअल फंड की इमाइयों के लिए किसी भी आय का भुगतान, उदाहरण के लिए, लाभांश

 

कोई सीमा नहीं

 

10%

 

194एलए

 

आर

कुछ अचल संपत्ति अर्जित करने पर मुआवजे के संबंध में भुगतान

 

2,50,000

 

10%

 

194एलबी

 

एनआर, एफसी

अनिवासी को बुनियादी ढांचा ऋण निधि पर ब्‍याज का भुगतान

 

कोई सीमा नहीं

 

5%

 

 

 

194एलसी

 

 

 

एनआर, एफसी

किसी भारतीय कंपनी या व्‍यवसायिक ट्रस्‍ट द्वारा ऋण समझौते या दीर्घकालिक बांड जारी करने के एवज में विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण पर ब्‍याज का भुगतान 

 

 

 

कोई सीमा नहीं

 

 

 

5%

 

 

 

194एलसी

 

 

 

एनआर, एफसी

IFSC में सूचीबद्ध दीर्घकालिक बांड जारी करने के विरुद्ध भारतीय कंपनी या व्‍यवसायिक ट्रस्‍ट द्वारा विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण पर ब्‍याज का भुगतान

 

 

 

कोई सीमा नहीं

 

 

 

4%

 

 

194एलडी

 

एनआर, एफसी

 FII or a QFI को बांड (रुपये में मूल्‍यवर्गित) पर ब्‍याज का भुगतान

 

कोई सीमा नहीं

 

5%

 

194एलबीए (1)

 

आर

किसी व्‍यसायिक ट्रस्‍क द्वारा अपने यूनिटधारक को वितरित की जाने वाली निश्चित आय

 

कोई सीमा नहीं

 

10%

 

194 एलबीए (2)

 

एनआर,

किसी व्‍यवसायिक ट्रस्‍ट को उसके यूनिटधारकों को एस.पी.वी. वितरण से प्राप्‍त ब्‍याज आय

 

कोई सीमा नहीं

 

5%

 

 

 

194 एलबीए (2)

 

 

 

एनआर, एफसी

एसपीवी से एक व्‍यावसायिक ट्रस्‍ट की लाभांश आय, जिसमें वह संपूर्ण शेयर पूंजी रखता है, सरकार द्वारा रखी गई पूंजी को छूट देता है, और इसके यूनिटधारकों को वितरण करता है

 

 

 

No Limit

 

 

 

10%

 

 

194 एलबीए(3)

 

 

एन.आर.

व्‍यवसाय ट्रस्‍ट के स्‍वामित्‍व वाली परिसंपत्तियों का ऐसे व्‍यवसाय ट्रस्‍ट के यूनिटधारकों को किराया आय भुगतान 

 

 

कोई सीमा नहीं

 

 

30%

 

 

194 एलबीए (3)

 

 

एफसी

व्‍यवसाय ट्रस्‍ट के स्‍वामित्‍व वाली परिसंपत्तियों का ऐसे व्‍यवसाय ट्रस्‍ट के यूनिटधारकों को किराया आय भुगतान 

 

 

कोई सीमा नहीं

 

 

40%

 

194 एलबीबी

 

आर

किसी निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में यूनिटधारक को दी जाने वाली निश्चित आय

 

कोई सीमा नहीं

 

10%

  

194 एलबीबी

 

एन.आर.

किसी निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में यूनिटधारक को दी जाने वाली निश्चित आय

 

कोई सीमा नहीं

 

30%

  

194 एलबीबी

 

एफसी

किसी निवेश निधि की इकाइयों के संबंध में यूनिटधारक को दी जाने वाली निश्चित आय

 

कोई सीमा नहीं

 

40%

  

194 एलबीसी

 

आर

किसी व्‍यक्ति और एचयूएफ को प्रतिभूतिकरण निधि  में निवेश से प्राप्‍त आय

 

कोई सीमा नहीं

  

25%

 

194 एलबीसी

 

एन.आर.

किसी घरेलू कंपनी को प्रतिभूतिकरण निधि में निवेश से प्राप्‍त आय

 

कोई सीमा नहीं

 

30%

 194 एलबीसी

 एफसी

विदेशी कंपनी को प्राप्‍त प्रतिभूतिकरण निवेश से आय

कोई सीमा नहीं 

 40%

 

 

194 एम


 

आर

व्‍यक्ति/एचयूएफ द्वारा किए गए कुछ भुगतान धारा 194सी, 194एच और 194जे के अंतर्गत टीडीएस कटौती के लिए उत्‍तरदायी नहीं हैं।


 

50,00,000

 

 

5% (1st अक्‍टूबर 2024 से पहले)

2% (1st अक्‍टूबर  2024 से)

 194 एन

आर, एनआर

एक निश्चित राशि से अधिक नकद निकासी

सहकारी समिति: 3 करोड़   

  

2%

अन्‍य: 1 करोड़



194 एन



आर, एनआर

यदि व्‍यक्ति पिछले तीन वर्षों से आईटीआर दाखिल नहीं कर रहा है और मूल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्‍त हो गई है तो नकद निकासी

20 लाख से करोड़ 1

2%

1 करोड़

5% यदि सहकारी समिति द्वारा नकदी निकाली जाती है तो सीमा 1 करोड़ रुपये के बजाय 3 करोड़ रुपये होगी

 

 

194  

 

 

आर

ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा अपनी डिजिटल या इलेक्‍ट्रॉनिक सुविधा  या प्‍लेटफॉर्म के माध्‍यम से वस्‍तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान के लिए भुगतान। 

 

 

5,00,000

 

 

1% (1 अक्‍टूबर 2024 से पहले) 0.1% (1 अक्‍टूबर  2024 से)

 

194 पी

 

आर

75 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्दिष्‍ट वरिष्‍ठ नागरिकों को पेंशन या ब्‍याज का भुगतान

वरिष्‍ठ नागरिकों या अति वरिष्‍ठ नागरिकों की मूल

सामान्‍य कर स्‍लैब दरें

194 क्‍यू

आर

माल की खरीद के लिए भुगतान

50,00,000

0.10%

194 आर

आर

किसी व्‍यवसाय या पेशे के‍ लिए अनुलाभ या लाभ

20,000

10%


 

194 एस

 

 

आर

आभासी डिजिटल परिसंपतियों के हस्‍तांतरण पर टीडीएस

  

निर्दिष्‍ट व्‍यक्ति -50,000 

 

 

 

1%

निर्दिष्‍ट व्‍यक्ति: ऐसे व्‍यक्ति या एचयूएफ जिनकी आय व्‍यवसाय या पेशे से नहीं होती अथवा

 

अन्‍य- 10,000

 195

 एन.आर.

एनआरआई नागरिक द्वारा किए गए निवेश पर आय

 कोई सीमा नहीं

 20%

 

195


एन.आर.

एनआरआई के मामले में धारा 115 ई में उल्लिखित एलटीसीजी के माध्‍यम से आय

 

कोई सीमा नहीं

 

10%

  

195


एन.आर, एफसी

धारा 112 (1) (सी) (iii) के तहत एलटीसीजी के माध्‍यम से आय

 

कोई सीमा नहीं

  

10%


195

 एन.आर, एफसी

धारा 112A के अंतर्गत LTCG के माध्‍यम से आय

कोई सीमा नहीं

10%

195

एनआर, एफसी

धारा 111ए के अंतर्गत एसटीसीजी के माध्‍यम से आय

कोई सीमा नहीं

15%

195

एनआर, एफसी

LTCG के माध्‍यम से कोई अन्‍य आय

कोई सीमा नहीं

20%

 

195

 

एनआर, एफसी

सरकार या भारतीय संस्‍था द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लिए गए धन पर देय ब्‍याज


कोई सीमा नहीं

  

20%

 

 

 

195

 

 

एनआर, एफसी

धारा 115ए के प्रथम परंतुक में निर्दिष्‍ट विषय या धारा 115ए के दूसरे परंतुक में निर्दिष्‍ट कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के लिए भारतीय प्रतिष्‍ठान या सरकार द्वारा देय रॉयल्‍टी से आय

 

 


कोई सीमा नहीं

  

 

 

20%

 


195

 


एन.आर.

औद्योगिक नीति में शामिल मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्‍ठान द्वारा देय रॉयल्‍टी से आय

 


कोई सीमा नहीं

  

 

20%


 



195

 

 


एफसी

औद्योगिक नीति में शामिल मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्‍ठान द्वारा देय से आय

 

 


कोई सीमा नहीं

 

 

 


50%

यदि ऐसी रॉयल्‍टी भुगतान के लिए समझौता 31 मार्च  1961 और 1 अप्रैल 1976 के बीच किया गया हो

 

 


 

195

 

 

 

एफसी

औद्योगिक नीति में शमिल मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्‍ठान द्वारा देय रॉयल्‍टी से आय

 

 

 

कोई सीमा नहीं

 

 

 

 

20%

यदि ऐसी रॉयल्‍टी भुगतान के लिए समझौता 31 मार्च  1976 के बाद किया गया हो



195



एन आर

औद्योगिक नीति से संबंधित मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्‍ठान द्वारा देय तकनीकी शुल्‍क से आय


कोई सीमा नहीं



20%

 

 

 

 

 

195

 

 


 

एफसी

औद्योगिक नीति से संबंधित मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्‍ठान द्वारा देय तकनीकी शुल्‍क से आय

 

 


 

कोई सीमा नहीं

 

 

 


 

50%

यदि ऐसे भुगतान के लिए समझौता 29 फरवरी 1964 और 1 अप्रैल 1976 के बीच किया गया हो

 

 

 

 

195

 

 


एफसी

औद्योगिक नीति से संबंधित मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्‍ठान द्वारा देय तकनीकी शुल्‍क से आय

 

 


कोई सीमा नहीं

 

 

 

 

20%

यदि ऐसे भुगतान के लिए समझौता 31 मार्च 1976 के बाद किया गया हो

195

एन आर

कोई अन्‍य आय

कोई सीमा नहीं

30%

195

एफसी

कोई अन्‍य आय

कोई सीमा नहीं

40%

196 बी

एनआर, एफसी

ऑफशोर फंड की इकाइयों से आय (एलटीसीजी सहित)

कोई सीमा नहीं

10%

196 सी

एनआर, एफसी

किसी भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (एलटीसीजी सहित)

कोई सीमा नहीं

10%

 

196 डी


 एनआर, एफसी

विदेशी संस्‍थागत निबेशकों से आय (लाभांश और पूंजीगत लाभ को छोड़कर) 


कोई सीमा नहीं

 

20%

 


 

 

206 एबी

 

 


 

आर

गैर-फाइलरों को भुगतान, अर्थात जिन्‍होंने पिछले वर्ष अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है गैर-फाइलरों में निम्‍नलिखित शामिल नहीं हैं:-

 

 

 

 

कोई सीमा नहीं

 

 


आयकर अधिनियम या वित अधिनियम में दी गई दर से 2 गुना या

वे लोग जिन्‍हे अपना आईटीआर दाखिल करने की आवश्‍यकता नहीं है।

वे एनआर जिनका भारत में कोई पीई नहीं है।   

206एए

आर, एनआर, एफसी

पैन उपलब्‍ध न होने की स्थिति में टीडीएस दर

कोई सीमा नहीं

ऊपर निर्दिष्‍ट दरें या 20% जो भी अधिक हो

 

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