TDS
स्रोत TDS पर क्या टैक्स काटा जाता है?
TDS कब काटना चाहिए, और इसे काटने के लिए कौन जि़म्मेदार है?
TDS कैसे काम करता है?
TDS के प्रकार?
TDS, या स्रोत पर काटा गया कर, आय स्रोतों से सीधे कर एकत्रकरने की एक सरकारी प्रक्रिया है। भुगतानकर्ता भुगतान से प्राप्तकर्ताओं को कर का एक निश्चित प्रशित काटते हैं, जिससे उसे सरकार को भेजा जाता है। यह वेतन, किराया और कमीशन जैसी विभिन्न आय श्रेणियों पर लागू होता है, जिसका उदेश्य कर बहिष्कार को रोकना है। भारत में दोनों भुगतानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के लिए TDS को समझना महत्वपूर्ण है। कटौती और जता के लिए जिम्मेदार कटौतीकर्ता, कर विभाग द्वारा निर्धारित दरों का पालन करते हैं, भुगतान माध्यम के बावजूद TDS काटा जाता है और इसे कटौतीकर्ता और कटौती दोनों के लिए PAN से लिंक किया जाता है।
स्रोत TDS पर क्या टैक्स काटा जाता है?
स्रोत पर काटे गए TDS का अर्थ या कर, तब होता है जब
भुगतान के समय किराया, कमीशन या वेतन जैसे विनिर्दिष्ट भुगतानों से आयकर काटा जाता है। यह
भुगतानकर्ता द्वारा एडवांस टैक्स कटौती सुनिश्चित करता है, जिससे परेशानी प्राप्तकर्ता से राहत मिलती है।
प्राप्तकर्ता
को TDS कटौती के बाद निवल राशि प्राप्त होती है। जो
तब उनकीआय में जोड़ी जाती है। TDS “आपकी कमाई के अनुसार भुगतान करें” सिद्धांत पर कार्य करता है, भुगतानकर्ता प्रतिशत की कटौती करता है और उसे
सरकार को भेजता है। उदाहरण के लिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड 10% TDS काटता है (रु 10,000) रु, 1,00,000 के भुगतान से लेकर RTC प्राइवेट लिमिटेड तक, जो उनके लिए रु. 90,000 भेजता है।
TDS कब काटना चाहिए, और इसे काटने के लिए कौन जि़म्मेदार है?
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्राप्त भुगतानों से कर की कटौती करने और सरकारी
खाते में धन जमा करने के लिए TDS (स्रोत पर काटा गया कर) शुरू किया, भुगतानकर्ता सरकार के साथ कर को रोकने और जमा करने के लिए
जिम्मेदार है। कर्म में दो पक्ष हैं: कटौती वह है जिसकी आय काट ली जाती है और
कटौतीकर्ता वह है जात कटौती कर रहा है। TDS की कटौती चक्र कैसे काम करती है यहां दिया गया है:
·
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, अधिनियम के तहत आने वाले सभी भुगतान TDS के लिए उत्तरदायी हैं। एकमात्र छूट व्यक्ति या हिंदू
अविभक्त परिवार के लिए है। इसके अलावा, ऑडिट की आवश्यकता नहीं है।
· रु 50,000 से अधिक किराए का भुगतान करने वाला कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को 5% TDS का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी पुस्तकें लेखा परीक्षित हों। कर घटा दिया जाएगा। 5% TDS ब्रैकेट के अंतर्गत आने वाले लोग या कंपनियां टैक्स कटौती अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
· “वेतन में TDS क्या है” का उत्तर कर्मचारी से संबंधित इनकम टैक्स बैकेट पर निर्भर करता है, नियोक्ता TDS काट सकते हैं। बैंक संबंधित नियोक्ता से आपकी आय का 10% काट लेगा, हालांकि, अगर आपका PAN बैंक से लिंक नहीं है, तो 20% कटौती की जाती है, इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए TDS दरों के अनुसार, डिडक्टर सेलरी को रोक सकता है और इसे बाद में सरकार को सबमिट कर सकता है।
· अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी कुल आय जारी करते हैं और कन्फर्म करते हैं कि वे टैक्स योग्य आय में नहीं आते हैं। तो स्रोत पर काटा गया अैक्स (TDS) नहीं लगाया जाएगा, टैक्स योग्य सीमा से कम होने वाले लोग TDS से छूट प्राप्त करने के लिए फॉर्म 15H और 15G बैंक को सबमिट कर सकते हैं। ऐसा करने में, बैंक आपकी आय से TDS नहीं काटेगा।
·
अगर आप बैंक में फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं
या नियोक्ता को अपनी कुल आय बता सकते हैं, तो आप रिफंड फाइल कर सकते
हैं। हालांकि, अगर आपने रिफंउ का क्लेम करने के लिए अपने
कुल इनकम टैक्स विभाग को प्रकट किया है, तो यह आपकी मदद
करेगा।
TDS कैसे काम करता है?
TDS भुगतानकर्ता द्वारा कटौती की
जाती है, जिसे कटौतीकर्ता के नाम से जाना जाता है, टैन
संख्या के साथ, प्रापतकर्ता, या कटौतीकर्ता, कटौती के बाद भुगतान प्राप्त करता है, कटौती
की गई राशि चलान 281 के माध्यम से सरकार को अगले महीने की 7 तारीख तक जमा की जाती है।
कटौती करने
वाला व्यक्ति फॉर्म 16/16A से TDS सत्यापित करता है और टैक्स
दाखिल करते समय क्रेडिट का दावा करता है। अतिरिक्त TDS वापस किया जा सकता है। TDS वेतन, ब्याज, किराया
आदि जैसे विभिन्न भुगतानों पर लागू होता है, जिनकी दरें भिन्न होती हैं। कटौतीकर्ता TDS प्रमाणपत्र जारी करता है और
नियम तिथियों के भीतर कर जमा करता है। अगर आय छूट की सीमा से अधिक है, तो
TDS को ITR फाइल
करने से छूट नहीं दी जाती हैं।
·
किराया
·
लाभांश
·
प्रॉपर्टी
की बिक्री
·
बैंक
ब्याज
·
इंश्योरेंस
कमीशन आदि
·
वेतन
आय
·
प्रोफेशनल
फीस
·
ठेकेदार
का भुगतान
·
स्थावर
संपति का हस्तांतरण
·
फिक्स्ड
डिपॉजिट पर ब्याज (एफडी)
· कमीशन या ब्रोकरेज
· क्रॉसवर्ड पज़ल, लॉटरी आदि जैसे गेम से जीतना
वित वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए TDS दर चार्ट का अवलोकन
अनुीभाग |
कटौतीकर्ता |
लेन-देन की
प्रकृति |
सीम (रु) |
TDS दर |
192 |
आर,एनआर |
वेतन का भुगतान |
कर्ममचारी की मूल छूट सीमा |
सामान्य स्लैब दरें |
192ए |
आर, एनआर |
ईपीएफ से समयपूर्व निकासी |
50,000
|
PAN से
:
10% बिना PAN से:
20% |
193 |
आर |
प्रतिभूतियों पर ब्याज |
डिबेंचर-5,000 |
|
8% बचत
(कर योग्य) बांड 2003 या 7.75% बचत (कर योग्य) 2018-10,000 |
10% |
|||
अन्य प्रतिभूतियॉं-कोई सीमा नहीं |
|
|||
194 |
आर |
किसी भी लाभांश का भुगतान |
5,000 |
10% |
194ए |
आर |
प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज के अलावा अन्य से
प्राप्त ब्याज (बैंकों/डाकघर/सहकारी समिति में जमा राशि सी) |
वरिष्ठ नागरिक 50,000 अन्य-
40,000 |
10% |
194ए |
आर |
धारा 193 के तहत प्रतिभूतियों पर ब्याज
और बैंकों/डाकघर/ सहकारी समिति से ब्याज के अलावा अन्य से ब्याज। उदाहरण के लिए, दोस्तों और रिश्तेदारों से ब्याज |
5,000 |
10%
|
194बी
|
आर, एनआर एफरी
|
लॉटरी जीत, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पहेली और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों से आय |
लॉटरी जीत, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पहेली आदी से कुल आय -10,000 ऑनलाइन गेमिंग 194BA |
30% |
194बीए
|
आर, एनआर, एफसी |
ऑनलाइन गेम से आय |
शून्य |
30% |
194बीबी
|
आर, एनआर, एफसी |
घुड़दौड़ की जीत से आय |
10,000 (एकल
लेनदेन नहीं बल्कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल् जीत) |
30% |
194सी
|
आर |
ठेकेदार/उप-ठेकेदार को
भुगतान :- |
एकल लेनदेन-30,000 कुल लेनदेन-1,00,000 |
|
क)
व्यक्ति/ एचयूएफ |
1% |
|||
ख)
व्यक्ति/ एचयूएफ के अलावा अन्य |
2% |
|||
194डी
|
आर |
बीमा आयोग को: |
15,000 |
|
क)
घरेलू कंपनियां |
10% |
|||
ख)
कंपनियों के अलावा |
5% |
|||
194डीए
|
आर |
बीमा भुगतान से आय, जबकि जीवन बीमा पाफलिसी के संबंध में किसी राशि का भुगतान। |
1,00,000 |
5% (1st अक्टूबर 2024 से पहले) 2% (1st अक्टूबर 2024 से) |
194ई |
आर |
अनिवासी खिलाडि़यों/खेल को
भुगतान |
कोई सीमा नहीं |
20% + अधिभार + 4% उपकर |
194ईई |
आर, एनआर
|
राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस)
के अंतर्गत किसी व्यक्ति के खाते में जमा राशि का भुगतान
|
2,500 |
10% |
194एफ |
आर, एनआर
|
यूनिट ट्रस्ट ऑफ (यूटीआई)
या म्यूचुअल फंड द्वारा यूनिट की पुनर्खरीद के लिए भूगतान |
कोई सीमा नहीं |
20% यह
खंड 1st
अक्टूबर 2024 से
हटा दिया गया है |
194जी |
आर, एनआर, एफसी
|
लॉटरी टिकटों की बिक्री पर
भुगतान, कमीशन आदि |
15,000
|
5%
(1st अक्टूबर 2024 से
पहले) 2% (1st अक्टूबर 2024 से) |
194एच |
आर |
कमीशन या ब्रोकरेज |
15,000
|
5%
(1st अक्टूबर 2024 से
पहले) 2% (1st अक्टूबर 2024 से) |
194-आई |
आर
|
किराया: |
2,40,000 |
|
194-आई(ए)
प्लांट और मशीनरी पर किराया |
2% |
|||
194-आई (बी)
भूमि/भवनफर्नीचर/ फिटिंग पर किराया |
10% |
|||
194-आइए |
आर |
कृषि भूमि के अलावा कुछ अचल
संपत्ति के हस्तांतरण के बदले में भुगतान। |
50,00,000 |
1% |
194-आईबी |
आर |
किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराए का भुगतान जो धारा 194-आई के अंतर्गत कवर नहीं होता है |
50,000 प्रति
माह
|
5% (1st अक्टूबर 2024 से पहले) 2% (1st अक्टूबर 2024 से) |
194-आईसी
|
आर |
संयुक्त विकास समझौते (जेडीए)
के तहत व्यक्ति/एचयूएफ को भुगतान |
कोई सीमा नहीं |
10% |
194जे
|
आर |
व्यावसायिक सेवाओं के लिए
शुल्क के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि |
30,000 |
10% |
194जे
|
आर |
किसी निदेशक को परिश्रमिक/कमीशन
के रूप में भुगतान की गई कोई राशि |
30,000 |
10% |
194जे
|
आर |
किसी भी व्यवसाय से
संबंधित कोई भी गतिविधि न करने के लिए भुगतान की गई |
30,000 |
10% |
194जे |
आर |
किसी भी जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट आदि को साझा न करने के लिए
भुगतान की गई कोई भी राशि। |
30,000 |
10% |
194जे
|
आर |
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क
के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि |
30,000 |
2% |
194जे |
आर
|
सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों
की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए रॉयल्टी के
रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि |
30,000 |
2% |
194जे |
आर |
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क
के रूप में भुगतान की गई कोई राशि, लेकिन
भुगतान प्राप्तकर्ता कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय में लगा हुआ है। |
30,000 |
2% |
194के |
आर |
किसी म्यूचुअल फंड की
इमाइयों के लिए किसी भी आय का भुगतान, उदाहरण के
लिए, लाभांश |
कोई सीमा नहीं |
10% |
194एलए
|
आर |
कुछ अचल संपत्ति अर्जित
करने पर मुआवजे के संबंध में भुगतान |
2,50,000 |
10% |
194एलबी |
एनआर, एफसी |
अनिवासी को बुनियादी ढांचा
ऋण निधि पर ब्याज का भुगतान |
कोई सीमा नहीं |
5% |
194एलसी |
एनआर, एफसी |
किसी भारतीय कंपनी या व्यवसायिक
ट्रस्ट द्वारा ऋण समझौते या दीर्घकालिक बांड जारी करने के एवज में विदेशी
मुद्रा में लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान
|
कोई सीमा नहीं |
5% |
194एलसी |
एनआर, एफसी |
IFSC में
सूचीबद्ध दीर्घकालिक बांड जारी करने के विरुद्ध भारतीय कंपनी या व्यवसायिक
ट्रस्ट द्वारा विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान |
कोई सीमा नहीं |
4%
|
194एलडी
|
एनआर, एफसी |
FII or a QFI को
बांड (रुपये में मूल्यवर्गित) पर ब्याज का भुगतान |
कोई सीमा नहीं |
5% |
194एलबीए
(1) |
आर |
किसी व्यसायिक ट्रस्क
द्वारा अपने यूनिटधारक को वितरित की जाने वाली निश्चित आय |
कोई सीमा नहीं |
10% |
194 एलबीए
(2) |
एनआर, |
किसी व्यवसायिक ट्रस्ट को
उसके यूनिटधारकों को एस.पी.वी. वितरण से प्राप्त ब्याज आय |
कोई सीमा नहीं |
5% |
194 एलबीए
(2) |
एनआर, एफसी |
एसपीवी से एक व्यावसायिक
ट्रस्ट की लाभांश आय, जिसमें वह संपूर्ण शेयर पूंजी रखता है,
सरकार द्वारा रखी गई पूंजी को छूट देता है, और
इसके यूनिटधारकों को वितरण करता है |
No Limit |
10% |
194 एलबीए(3) |
एन.आर. |
व्यवसाय ट्रस्ट के स्वामित्व
वाली परिसंपत्तियों का ऐसे व्यवसाय ट्रस्ट के यूनिटधारकों को किराया आय
भुगतान |
कोई सीमा नहीं |
30% |
194 एलबीए
(3) |
एफसी |
व्यवसाय ट्रस्ट के स्वामित्व
वाली परिसंपत्तियों का ऐसे व्यवसाय ट्रस्ट के यूनिटधारकों को किराया आय
भुगतान |
कोई सीमा नहीं |
40% |
194 एलबीबी
|
आर |
किसी निवेश निधि की इकाइयों
के संबंध में यूनिटधारक को दी जाने वाली निश्चित आय |
कोई सीमा नहीं |
10% |
194 एलबीबी |
एन.आर. |
किसी निवेश निधि की इकाइयों
के संबंध में यूनिटधारक को दी जाने वाली निश्चित आय |
कोई सीमा नहीं |
30% |
194 एलबीबी |
एफसी |
किसी निवेश निधि की इकाइयों
के संबंध में यूनिटधारक को दी जाने वाली निश्चित आय |
कोई सीमा नहीं |
40% |
194 एलबीसी
|
आर |
किसी व्यक्ति और एचयूएफ को
प्रतिभूतिकरण निधि में निवेश से प्राप्त
आय |
कोई सीमा नहीं |
25% |
194 एलबीसी |
एन.आर. |
किसी घरेलू कंपनी को
प्रतिभूतिकरण निधि में निवेश से प्राप्त आय |
कोई सीमा नहीं |
30% |
194 एलबीसी |
एफसी |
विदेशी कंपनी को प्राप्त
प्रतिभूतिकरण निवेश से आय |
कोई सीमा नहीं |
40% |
194 एम |
आर |
व्यक्ति/एचयूएफ द्वारा किए
गए कुछ भुगतान धारा 194सी, 194एच और 194जे के अंतर्गत टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। |
50,00,000 |
5% (1st अक्टूबर 2024 से पहले) 2% (1st अक्टूबर 2024 से) |
194 एन |
आर, एनआर |
एक निश्चित राशि से अधिक
नकद निकासी |
सहकारी समिति: 3 करोड़ |
2% |
अन्य: 1 करोड़ |
||||
194 एन |
आर, एनआर |
यदि व्यक्ति पिछले तीन
वर्षों से आईटीआर दाखिल नहीं कर रहा है और मूल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि
समाप्त हो गई है तो नकद निकासी |
20 लाख से
करोड़ 1 |
2% |
1 करोड़ |
5% यदि
सहकारी समिति द्वारा नकदी निकाली जाती है तो सीमा 1 करोड़ रुपये के बजाय 3 करोड़ रुपये होगी |
|||
194 ओ |
आर |
ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा
अपनी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या
प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान के लिए
भुगतान। |
5,00,000 |
1% (1 अक्टूबर
2024
से पहले) 0.1% (1 अक्टूबर 2024 से) |
194 पी
|
आर |
75 वर्ष या उससे अधिक
आयु के निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन या ब्याज का भुगतान |
वरिष्ठ नागरिकों या अति
वरिष्ठ नागरिकों की मूल |
सामान्य कर स्लैब दरें |
194 क्यू
|
आर |
माल की खरीद के लिए भुगतान |
50,00,000 |
0.10% |
194 आर |
आर |
किसी व्यवसाय या पेशे के
लिए अनुलाभ या लाभ |
20,000 |
10% |
194 एस
|
आर |
आभासी डिजिटल परिसंपतियों
के हस्तांतरण पर टीडीएस |
निर्दिष्ट व्यक्ति -50,000 |
1% |
निर्दिष्ट व्यक्ति: ऐसे
व्यक्ति या एचयूएफ जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं होती अथवा |
अन्य- 10,000 |
|||
195 |
एन.आर. |
एनआरआई नागरिक द्वारा किए
गए निवेश पर आय |
कोई सीमा नहीं |
20% |
195 |
एन.आर. |
एनआरआई के मामले में धारा 115 ई में उल्लिखित एलटीसीजी के माध्यम से आय |
कोई सीमा नहीं |
10% |
195 |
एन.आर, एफसी |
धारा 112 (1) (सी) (iii) के
तहत एलटीसीजी के माध्यम से आय |
कोई सीमा नहीं |
10% |
195 |
एन.आर, एफसी |
धारा 112A के अंतर्गत LTCG के माध्यम से आय |
कोई सीमा नहीं |
10% |
195 |
एनआर, एफसी |
धारा 111ए के अंतर्गत एसटीसीजी के माध्यम से आय |
कोई सीमा नहीं |
15% |
195 |
एनआर, एफसी |
LTCG के माध्यम से कोई अन्य आय |
कोई सीमा नहीं |
20% |
195 |
एनआर, एफसी |
सरकार या भारतीय संस्था
द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लिए गए धन पर देय ब्याज |
कोई सीमा नहीं |
20% |
195 |
एनआर, एफसी |
धारा 115ए के प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट विषय या धारा 115ए के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के
लिए भारतीय प्रतिष्ठान या सरकार द्वारा देय रॉयल्टी से आय |
कोई सीमा नहीं |
20% |
195 |
एन.आर. |
औद्योगिक नीति में शामिल
मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा देय रॉयल्टी
से आय |
कोई सीमा नहीं |
20% |
195 |
एफसी |
औद्योगिक नीति में शामिल
मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा देय से आय |
कोई सीमा नहीं |
50% |
यदि ऐसी रॉयल्टी भुगतान के
लिए समझौता 31 मार्च 1961 और 1 अप्रैल 1976 के बीच किया गया हो |
||||
195 |
एफसी |
औद्योगिक नीति में शमिल
मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा देय रॉयल्टी
से आय |
कोई सीमा नहीं |
20% |
यदि ऐसी रॉयल्टी भुगतान के
लिए समझौता 31 मार्च 1976 के बाद किया गया हो |
||||
195 |
एन आर |
औद्योगिक नीति से संबंधित
मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा देय तकनीकी
शुल्क से आय |
कोई सीमा नहीं |
20% |
195 |
एफसी |
औद्योगिक नीति से संबंधित
मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा देय तकनीकी
शुल्क से आय |
कोई सीमा नहीं |
50% |
यदि ऐसे भुगतान के लिए
समझौता 29 फरवरी 1964 और
1 अप्रैल 1976 के बीच किया गया हो |
||||
195 |
एफसी |
औद्योगिक नीति से संबंधित
मामलों पर समझौते के अनुसरण में सरकार या भारतीय प्रतिष्ठान द्वारा देय तकनीकी
शुल्क से आय |
कोई सीमा नहीं |
20% |
यदि ऐसे भुगतान के लिए
समझौता 31 मार्च 1976 के बाद
किया गया हो |
||||
195 |
एन आर |
कोई अन्य आय |
कोई सीमा नहीं |
30% |
195 |
एफसी |
कोई अन्य आय |
कोई सीमा नहीं |
40% |
196 बी
|
एनआर, एफसी |
ऑफशोर फंड की इकाइयों से आय
(एलटीसीजी सहित) |
कोई सीमा नहीं |
10% |
196 सी
|
एनआर, एफसी |
किसी भारतीय कंपनी के
विदेशी मुद्रा बांड या जीडीआर से आय (एलटीसीजी सहित) |
कोई सीमा नहीं |
10% |
196 डी
|
एनआर, एफसी |
विदेशी संस्थागत निबेशकों
से आय (लाभांश और पूंजीगत लाभ को छोड़कर)
|
कोई सीमा नहीं |
20% |
206 एबी
|
आर |
गैर-फाइलरों को भुगतान, अर्थात जिन्होंने पिछले वर्ष अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है
गैर-फाइलरों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:- |
कोई सीमा नहीं |
आयकर अधिनियम या वित
अधिनियम में दी गई दर से 2 गुना या |
वे लोग जिन्हे अपना आईटीआर
दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। वे एनआर जिनका भारत में कोई
पीई नहीं है। |
||||
206एए |
आर, एनआर, एफसी |
पैन उपलब्ध न होने की
स्थिति में टीडीएस दर |
कोई सीमा नहीं |
ऊपर निर्दिष्ट दरें या 20% जो भी अधिक हो |
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