वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनात्तर्गत
आवेदन / चयन की प्रक्रिया एवं योजना की की संक्षिप्त विवरणी :-
उद्देश्य:-
राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्व-रोजगार प्रदान करने एवं
उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अनुसमचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्वमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछडा वर्ग
उद्यमी, मुख्यमंत्री महिला
उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी
योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू की गयी है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
के चारों घटकों यथा-मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग
उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी
योजनाएवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनान्तर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार
पर प्रति घटक 2000 के हिसाब से 8000 तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजनान्तर्गत 1247 अर्थात कुल 9247 आवेदनों का चयन किया जाना है।
योजनान्तर्गत ज्यादातर इकाइयाँ ग्रामीणक्षेत्रों में स्थापित होने एवं उनकी मार्केटिंग
की संभावनाओं को देखते हुए सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त फीडबैक के आधार
पर योजनान्तर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं को कैटेगरी-(A), (B) एवं (C) के रूप में विभाजित किया जायेगा।
कैटेगरी-A :- इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं
को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिला द्वारा सबसे अच्छा बताया गया है। इनके उत्पादों
की मांग ज्यादा है जिससे अधिकतर इकाइयाँ बेहतर ढंग से संचालित है। इस कैटेगरी के तरह
23 परियोजनाओं के लिए 5000 लाभुकों का चयन किया जाएगा।
सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नवत हैं:-
१. ऑयल मिल, २. बेकरी प्रोडक्ट्स (ब्रेट, बिस्कीट, रस्क इत्यादि), ३. मसाला उत्पादन, ४. आटा बेसन उत्पादन (पलवराइजर मशीन के साथ), ५. होटल/रेस्टुरेन्ट/ढ़ाबा, ६. नोट बुक/कॉपी/फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग
(एज स्क्वायर मशीन को छोड़कर), ७. मेडिकल जाँच घर, ८. साईबर कैफे/आई0टी0 बिजनेश सेन्टर, ९.
आवेदन के लिए आपको Document चाहिए।
1. Matric Certificate जिसमें जन्मतिथी होना चाहिए।
2. Intermediate Certificate
3. Caste Certificate
4. Permanent Address Certificate
5. Live Photo
6. Signature
7. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्कता।
1. बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. कम-से-कम 10+2 होना चाहिए, या आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक
डिप्लोमा।
3. 18 से 50 आयु सीमा
होना चाहिए।
4. आपकी फर्म, प्रोपराईटशीप,पार्टनरशीप LLP Pvt. Ltd. Company होना चाहिए।
5. प्रोपराइटशीप व्यवसाय उद्यमी द्वाराअपने निजी PAN पर किया जाएगा।
0 टिप्पणियाँ